आरबीआई ने एनबीएफसी और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) पर दिशानिर्देशों का विस्तार किया है।
आरबीआई ने आगे सलाह दी कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) से ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर का आनंद लेने वाले गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए समय के अनुसार एलईआई कोड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
कानूनी इकाई पहचानकर्ता एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग विश्व स्तर पर वित्तीय लेनदेन के लिए पार्टियों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है।