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सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

 सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा कि जांच मुंबई पुलिस या सीबीआई द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और सभी पक्षों से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से अपनी दलीलें पेश करने को कहा।

सुशांत के पिता के वकील ने कहा

सुनवाई के दौरान, सुशांत के पिता केके सिंह के वकील ने कहा कि मामले के कई पहलुओं पर गंभीर जांच की जरूरत है। ऐसा लगता है कि सुशांत की गर्दन पर जो निशान थे, वे बेल्ट के थे। सुशांत का शव पंखे से लटकता किसी ने नहीं देखा।

केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की जरूरत बताई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। केंद्र सरकार ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है। कहा जाता है कि ईडी इस मामले की जांच कर रही है, जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, ऐसी स्थिति में दूसरी एजेंसी राज्य सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की होनी चाहिए, जो कि सीबीआई है।

केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि सीआरपीसी 174 के तहत आकस्मिक मौत की प्रारंभिक जांच बहुत कम समय के लिए होती है। शव को देखकर और घटनास्थल पर जाकर देखा गया कि मौत का कारण संदिग्ध है या नहीं। फिर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन मुंबई पुलिस इस मामले में जो कर रही है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अब तक 56 लोगों से पूछताछ की गई है। महाराष्ट्र पुलिस की जांच का अब तक कोई मतलब नहीं है। यह कानूनन सही नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की है।

रिया के वकील ने यह बात कही

रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा है कि सीबीआई जांच राज्य की मंजूरी के बिना शुरू नहीं की जा सकती है और महाराष्ट्र इस मामले की जांच करने वाला पहला राज्य है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बिना सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले बिहार पुलिस की एफआईआर मुंबई पुलिस को हस्तांतरित की जाती है, इसके बाद अगर महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को मंजूरी देती है तो सीबीआई जांच।

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संतोषजनक जवाब दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों से पूछताछ की है, इसलिए जांच मुंबई पुलिस के पास ही रहनी चाहिए। रिया के वकील ने यह भी कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर का घटना से कोई संबंध नहीं है, 38 दिनों के बाद पटना एफआईआर दर्ज की गई थी, बिहार सरकार मामले में अधिक हस्तक्षेप कर रही है।

रिया के वकील ने कहा कि 25 जुलाई को पटना में दर्ज प्राथमिकी का किसी अपराध से कोई संबंध नहीं था। वकील श्याम दीवान ने पटना में दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अधिकार क्षेत्र नहीं है। 38 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं। एफआईआर दर्ज करने के पीछे राजनीतिक कारण है। बिहार पुलिस ने एक ऐसे मामले के लिए प्राथमिकी दर्ज की जिसका पटना से कोई संबंध नहीं है।

रिया के वकील ने कहा कि अगर मामला पटना से मुंबई पुलिस को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो रिया को न्याय नहीं मिलेगा। वकील ने कहा कि बिहार पुलिस का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

वकील ने कहा कि रिया को सुशांत से प्यार था, उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बिहार सरकार के वकील ने महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि 56 लोगों से पूछताछ की गई है। कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिया के वकील से पूछा कि क्या यह सही है कि आप भी सीबीआई जांच चाहते हैं? रिया के वकील ने कहा कि एफआईआर को पटना से मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, जो भी महाराष्ट्र सरकार करेगी। वह चाहे तो इसे सीबीआई को दे सकती है।

बिहार सरकार के वकील ने कहा कि मुंबई में संगरोध के बाद बिहार पुलिस के एक आईपीएस को हिरासत में लिया गया था। इन सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना होगा, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख है।

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