विदेशी कंपनियां अब स्वचालित मार्ग से देश की रक्षा में 74 प्रतिशत का निवेश कर सकेंगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने गुरुवार को रक्षा क्षेत्र में 74 प्रतिशत FDI जारी किया।
DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार के पास किसी भी विदेशी निवेश की जांच और उसे रद्द करने का अधिकार होगा। वर्तमान एफडीआई नियमों के तहत, रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति है, लेकिन स्वचालित मार्ग से केवल 49 प्रतिशत निवेश किया जा सकता है। इससे अधिक का निवेश करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।
नए नियम के अनुसार, विदेशी कंपनियाँ बिना अनुमति के 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकेंगी और इसके लिए सरकार द्वारा और अधिक मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, कंपनियों को 49 प्रतिशत तक निवेश में नहीं पड़ेगी औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत।
