भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड कंपनियों से ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना अवांछित क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करने या मौजूदा कार्डों को अपग्रेड नहीं करने को कहा है।
ऐसा नहीं करने पर उन्हें बिल की गई राशि का दोगुना जुर्माना देना होगा।
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने पर अपने मास्टर निदेश में, आरबीआई ने कहा कि “अवांछित कार्ड जारी करना / अपग्रेड करना सख्त वर्जित है”।
ये निर्देश 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे।